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हरियाणा में किसानों की बढ़ेगी कमाई? फल-सब्जी से फूल और मसालों तक खेती पर सरकार देगी सब्सिडी, जानें कितना मिलेगा अनुदान

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘बागवानी फसल की खेती के लिए सब्सिडी का प्रावधान’ योजना लागू की है। इसके तहत किसानों को फल, सब्जी, फूल, मसाले और सुगंधित पौधों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए खेती की अधिकतम सीमा और अनुदान की राशि निर्धारित की गई है।

इन फसलों की खेती पर मिलेगा लाभ

हरियाणा बागवानी विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, नए फलों के बाग लगाने और मसालों की खेती के लिए किसान अधिकतम 5 एकड़ तक योजना का लाभ ले सकते हैं। सब्जी की खेती में सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए सीमा 5 एकड़ और अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के लिए 1 एकड़ तय की गई है। वहीं, फूलों और सुगंधित पौधों की खेती के लिए भी अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है।

किस फसल पर कितना मिलेगा अनुदान?

नए बाग लगाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 24,500 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। सब्जी की खेती के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये और अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को 25,500 रुपये का अनुदान मिलेगा। हालांकि, इसके लिए मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप सिंचाई या बांस की स्टैकिंग जैसे इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाना जरूरी होगा।

मसालों की खेती के लिए प्रति एकड़ 15,000 से 30,000 रुपये, फूलों की खेती के लिए 8,000 से 40,000 रुपये और सुगंधित पौधों की खेती के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है।

किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी राशि

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान की पूरी राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा गया है।

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल और ‘हॉर्टनेट’ पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी जैसे खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा और आईएफएससी कोड देना होगा। अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों को संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा।

विभाग ने राज्य के इच्छुक किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी जानकारी ली जा सकती है।

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