
नई दिल्ली: दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राजधानी में लोग केवल 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे फोड़ सकेंगे। सरकार ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की है। तय समय के अलावा आतिशबाजी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुबह और रात में सिर्फ दो-दो घंटे की अनुमति
जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इन समय-सीमाओं के बाहर आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यह आदेश गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद जारी किया गया। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों से त्योहार के दौरान निर्धारित समय और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में रोक
आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और घोषित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इन स्थानों के आसपास आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन पटाखों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पटाखों के डिब्बे सही तरीके से सील होने चाहिए। उन पर उत्पाद और बैच से संबंधित वैध क्यूआर कोड भी होना अनिवार्य है। बिना प्रमाणित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
ऑनलाइन बिक्री पर भी पूरी तरह रोक
आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली पुलिस की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जा सकेंगे। बिना अनुमति वाले स्थानों और ऑनलाइन मंचों के जरिए पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
अवैध पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाएंगे। ये टीमें प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के साथ-साथ शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी की गतिविधियों की भी निगरानी करेंगी।
नियम तोड़ने पर पटाखे जब्त, होगी कानूनी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए जा सकते हैं। साथ ही लागू कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर से फिर प्रतिबंध के दिए निर्देश
गौरतलब है कि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास सीमित अवधि के लिए स्वीकृत ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही 9 नवंबर से पटाखों पर दोबारा पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया था।



