
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बीच चल रहे मानहानि विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी गई थी। मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की गई है।
शिकायत खारिज करने के फैसले को दी चुनौती
प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। यह विवाद एस.एस. मोटा सिंह पब्लिक स्कूल को लेकर सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
10 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी शिकायत
इससे पहले दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 अक्टूबर को प्रवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
अदालत का कहना था कि शिकायत में जिन टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है, वे सवालों के रूप में की गई थीं। इसलिए उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जा सकता।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लगाया था आरोप
प्रवेश वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण और झूठी पोस्ट साझा की थीं। उनका दावा था कि भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली में उनके पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में हुई घटना से जुड़े पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
इसी मामले को लेकर प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था। अब उन्होंने इस फैसले को पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती दी है।
थप्पड़ मारने की घटना के बाद बढ़ा था विवाद
प्रवेश वर्मा और सौरभ भारद्वाज के बीच राजनीतिक टकराव पहले भी सुर्खियों में रहा है। बीते दिनों विकासपुरी इलाके में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद प्रवेश वर्मा सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक समर्थक को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था।
इस घटना के बाद से दोनों नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। अब मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस और 28 नवंबर की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी।



