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हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! स्टडी लीव पर अब मिलेगा पूरा वेतन, डीए और एचआरए भी रहेगा जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बड़ी आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब देश या विदेश में अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरे अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी पहले की तरह देय रहेगा।

सरकार के वित्त (विनियम) विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 29 जुलाई 2026 को जारी की गई है, जबकि संशोधित नियमों को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

देश और विदेश दोनों में मिलेगा समान लाभ

संशोधित नियम-56 के तहत अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अध्ययन के उद्देश्य से विदेश जाता है, तो उसे अध्ययन अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान मिलने वाले पूरे अवकाश वेतन का लाभ मिलेगा। इसके साथ नियमानुसार महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी जारी रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यही व्यवस्था भारत के भीतर अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

पूरा वेतन पाने के लिए देना होगा प्रमाणपत्र

नए नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, निर्वाह भत्ता या अंशकालिक रोजगार से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे पूरा अवकाश वेतन मिलेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति या अन्य आय होने पर होगा समायोजन

सरकार ने संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया है कि यदि अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी को छात्रवृत्ति, निर्वाह भत्ता या अंशकालिक रोजगार से कोई राशि प्राप्त होती है, तो उस राशि का समायोजन अवकाश वेतन के साथ किया जाएगा।

अधिसूचना जारी, नियम पूर्व प्रभाव से लागू

वित्त (विनियम) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि अधिसूचना 29 जुलाई 2026 को जारी हुई है, लेकिन संशोधित नियमों को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

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