मध्य प्रदेशराज्य

नि:शुल्क खाद्यान्न न मिलने पर सीएम हेल्प लाइन 181 पर करें शिकायत – खाद्य मंत्री सिंह

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली में मिलने वाले गेहूँ एवं चावल न मिलने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते है। सिंह सोमवार को मंत्रालय में नि:शुल्क खाद्यान्न एवं अन्य विषयों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिये तैनात सतर्कता समितियों को सुदृढ़ एवं सशक्तिकृत बनाने के लिये बजट में प्रावधान करने पर विचार किया गया है। अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, संचालक खाद्य दीपक सक्सेना एवं प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तरूण पिथोड़े उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि भवनविहिन, जीर्णशीर्ण एवं अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित कर एन्यूटी मॉडल पर नई दुकान सह-गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव उमराव ने बताया कि प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की लागत से 3500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा। प्रति दुकान के निर्माण पर 13 लाख 50 हजार रूपये की लागत आयेगी। नान द्वारा निविदा के माध्यम से दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा, जिसमें 20 प्रतिशत राशि नान एवं 80 प्रतिशत राशि निजी निवेशक द्वारा लगाई जाएगी।

बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न भण्डार के लिये निर्मित किये जाने वाले गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 हजार 700 दुकानों में गोदाम सह भवन निर्माण का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भेजा जायेगा।

खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 14 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 38 जिलों में चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके लिये बैंक में 390 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है एवं 128 रिक्त सेक्टर्स में पुन: आवेदन आमंत्रित किये गये है।

प्रमुख सचिव उमराव ने बताया कि योजना का लाभ समाज के अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक राशन की दुकान पर हितग्राही को मिलने वाले सुविधाओं पर केन्द्रित आयरन फ्लेक्स लगाये गये है। इन पर उपभोक्ता को मिलने वाले नि:शुल्क एवं स:शुल्क राशन का नाम, मात्रा, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार का विवरण लिखा गया है। इससे दुकानदारों की मनमानी एवं धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

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