मध्य प्रदेशराज्य

अब सरकारी निर्माण पर लगेगा 18% GST, बढ़ जाएंगी सड़क और भवन की लागत

भोपाल : मध्यप्रदेश में अब सड़कों और भवनों की सरकारी लागत में वृद्धि होगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों से सरकारी काम करने के दौरान उसके बिल के भुगतान में 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का फैसला है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी यह आदेश चार माह पुराने कार्यों के भुगतान पर भी लागू होगा। इसका असर पहले से महंगाई की मार झेल रहे और पैसे की कमी के चलते अटक रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मार्च 2022 के नोटिफिकेशन में संशोधन कर 28 जून से नया जीएसटी वसूलने का आदेश किया है। इसमें कहा गया है कि वर्क्स कांट्रेक्ट सर्विसेस में अब जीएसटी 12 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत लगेगा। प्रदेश में अगस्त 2017 को जारी आदेश के मुताबिक अब तक 12 प्रतिशत जीएसटी ठेकेदारों से वसूला जाता रहा है जिसमें छह प्रतिशत सीजीएसटी और 6 प्रतिशत एसजीएसटी की राशि शामिल थी।

अब तक सरकार ने इसके लिए नई दरें घोषित नहीं की थीं लेकिन केंद्र सरकार ने वर्क्स कांटेक्ट सर्विसेस के लिए 18 जुलाई 2022 को फिर नवीन दरें तय कर उसे लागू कर दिया है। इसमें 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी समेत कुल 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के आदेश हैं।

इसलिए अब लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए कामों के बिल तैयार करते समय भुगतान की राशि में से 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल किया जाएगा। इसे देखते हुए विभाग ने 18 जुलाई के पूर्व कराए गए कामों में 12 प्रतिशत और इसके बाद कराए गए काम के बदले 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने के निर्देश जिलों में मुख्य अभियंताओं, कार्यपालन यंत्रियों को दिए हैं।

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