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जुलाई तक टली सज्जन की जमानत याचिका

नयी दिल्ली (एजेंसी): सन् 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले के दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई आदेश जारी करने के बजाय उसे लंबित रखा।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने सज्जन कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बावजूद जमानत अर्जी पर जुलाई महीने में सुनवाई करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने हालांकि सुनवाई की कोई निश्चित तारीख फिलहाल निर्धारित नहीं की है।

राजधानी के तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आदेश जारी करने का न्यायालय से अनुरोध किया था।

सज्जन कुमार के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की जमानत याचिका लंबित है। इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्वास्थ्य जांच करायी गयी है और उन्हें फिर तिहाड़ जेल ले जाया गया है।

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