देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी मन्त्रिमण्डल की मंगलवार को हुई बैठक में कई खास फैसले लिए गए। सचिवालय के विश्वकर्मा हाल में चली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। मंगलवार की शाम सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में खेल नीति सहित 28 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
कैनिबेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- उत्तराखण्ड खेल नीति को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के.वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय।
- न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी।
- राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया।
- उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को ए.सी.पी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया।
- वर्ग 3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जेधारकों तथा वर्ग 4 भूमि के अवैध कब्जेधारकों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय।
- राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टी.एच.डी.सी इण्डिया लि. को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी।
- श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय।
- युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
- सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 5 क में संशोधन का निर्णय।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉण्डेड छात्रों के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में
शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से मंजूरी। - उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन (लैब, ओटी, डेंटल इत्यादि) संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड अपर निजी सचिव चयन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त।
- उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इनवेसमेंट नीति – 2021 को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 संशोधन की मंजूरी।
- प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इण्डिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जायेंगे।
- केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी।
- दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 15 लाख जो कम हो को मंजूरी।
- भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रूपये बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने का निर्णय।
- पी.आर.डी. जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रू. की दर से 2100 करने को मंजूरी।
नई खेल नीति 2021 के मुख्य बिंदु
खेल नीति 2021 का उद्देश्य मुख्यतः दो विषयों को समावेशित करता है:
1. सभी के लिये खेल एवं खेलों में उत्कृष्टता 2 ई कल्चर (इलैक्ट्रनिक कल्चर) से पी कल्चर (प्ले फील्ड कल्चर) की ओर
खेल नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना संबंधित प्रमुख बिन्दु:
प्रतिभा श्रृंखला विकास
• खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 08 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने हेतु प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT (Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जायेगा। • उच्च प्राथमिकता वाले खेलों हेतु Center Of Excellence स्थापित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना • राज्य के उदीयमान खिलाडियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैड़ी टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाडियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्तर्गत धनराशि रू0 1500 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
● राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने हेतु 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रू० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।
खिलाड़ियों को Out of Turn नियुक्ति
• राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एव
ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर out of Turn नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।
मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना
• राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।
खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि
• प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता
• राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं / खेल इन्जरी एवं अन्य खेल आकरिमकताओं के दृष्टिगत बीमा आर्थिक सहायता खेलमाद्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा • राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु
सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास
• ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक एवं विद्यालय / महाविद्यालय स्तर तक कमबद्ध रूप से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा जिससे राज्य खेल ग्रिड का निर्माण होगा।
खेल विकास संस्थान की स्थापना ● राज्य के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के कौशल विकास हेतु खेल विकास संस्थान की
स्थापना की जायेगी। जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण एवं शोध
हेतु खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
शैक्षणिक संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा
• राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को शैक्षणिक, तकनीकी एवं विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश हेतु 5
प्रतिशत का खेल कोटा उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना
● राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास संचालन, अनुरक्षण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़े विविध कार्यों हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल
विकास निधि विकसित की जायेगी।