पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई
भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए। मप्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है।
राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो अध्यादेश लागू किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2010 में दिए कृष्णामूर्ति मामले में दिए आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण तय किया जाए।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी की परिसीमन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए चुनाव आयोग को आदेशित किया था कि सभी सीटों को सामान्य मानते हुए नए सिरे से अधिसूचना जारी करें और चुनाव संपन्न कराएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की थी।