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धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीएंडडी सेल्फ एसेसमेंट पोर्टल पर 30 जुलाई तक कराना होगा

नई दिल्ली। दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने के लिए सीएन्डडी पोर्टल पर 15 से 30 जुलाई तक पोर्टल पर स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण लोगो के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए पिछले वर्ष अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन एन्ड डेमोलिशन पोर्टल को लांच किया गया था। इस पोर्टल पर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक सभी साइट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यह पोर्टल सभी डीपीसीसी के अधिकारियों को साइट निरिक्षण करने, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने और जुर्माना लगाने और वसूल करने की सुविधा भी देता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की प्रदूषण को लेकर ह्यसेल्फ एसेसमेंट पोर्टल पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था, क्योंकि सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों की वहां जाकर धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की निगरानी करना मुश्किल था। इसलिए परियोजना प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने, धूल नियंत्रण नियमों के अपने अनुपालन का खुद ऑडिट करने तथा पाक्षिक आधार पर पोर्टल पर स्व-घोषणापत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था।

साथ ही निर्माण स्थल पर रिमोट कनेक्टिविटी के साथ वीडिओ फेसिंग का प्रावधान भी करना होगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उन परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने अपने निर्माण और विध्वंस स्थलों का धूल नियंत्रण नियमों के आत्म मूल्यांकन को लेकर सी एंड डी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। अभी तक 600 परियोजना साइट्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। डीपीसीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे की सभी परियोजना साइट्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो। निर्माण योजना स्वीकृति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को भी परियोजना प्रस्तावकों को खुद को पंजीकृत कराने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है।

डीपीसीसी को सभी के सेल्फ ऑडिट की लक्षित और हासिल की गई मासिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि परियोजना प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने, धूल नियंत्रण नियमों के अपने अनुपालन का खुद ऑडिट करने तथा पाक्षिक आधार पर पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र अपलोड करवाए।

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