राष्ट्रीय
चारा घोटाला मामले में जगन्नाथ मिश्र को जमानत
रांची (एजेंसी) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने दो महीने के लिए अस्थायी जमानत दे दी। मिश्र को चारा घोटाला से संबंधित एक मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है और वे अभी अपनी सजा काट रहे हैं। मिश्र को यहां इलाज के लिए राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती कराया गया है। यहां की एक अदालत ने 3 अक्टूबर को बिहार के ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद के साथ मिश्र को सजा सुनाई थी। इसी मामले में सजा पाए पूर्व राजद विधायक आर. के. राणा को भी उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन अब इस पर 3० अक्टूबर को सुनवाई होगी। वे अभी यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।