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अभी जाने: आज से बदल गए आपके खर्च से जुड़े कई नियम

  • पुरानी यानी नॉन-सीटीएस चेकबुक भी नहीं चलेंगी
  • मैग्नेटिक चिप वाले एटीएस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आज से नहीं चलेंगे।
  • नेशनल पेंशन स्कीम से 60 फीसदी तक रकम निकालने पर कोई कर नहीं लगेगा।
  • जो लोग 18 साल के हो गए हैं, वो 25 जनवरी तक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं।
नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इस नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर जनता की जेब और खर्च पर पड़ेगा। इनमें से कुछ आपकी जेब खाली करेंगे तो कई नियमों से राहत मिलेगी। लिहाजा जरूरी है कि इन बदलावों से जुड़ी किसी योजना को बनाने से पहले पूरी जानकारी ले ली जाए। इससे न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पाने में आसानी होगी बल्कि कई तरह की परेशानियों से भी बच जाएंगे।

अभी जाने: आज से बदल गए आपके खर्च से जुड़े कई नियमप्री-जीएसटी चीजें नहीं बिकेंगी

आज यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही जीएसटी से पहले निर्मित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने पहले ही अपने आदेश में कारोबारियों और विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया था कि जीएसटी का नियम लागू होने से पहले की वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री सिर्फ 31 दिसंबर, 2018 तक की जा सकेगी। इसके बाद ऐसे उत्पादों या वस्तुओं की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बंद होंगे, चिप वाले ही चलेंगे 

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ईएमवी चिप पर आधारित कार्ड ही चलेंगे। आज से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेंगे।

सीटीएस चेक ही चलेंगे, 24 घंटे में भुगतान हो जाएगा 

बैंक नॉन सीटीएस चेक नहीं लेंगे। सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) चेक ही चलेंगे। क्लियरिंग 24 घंटे में और लेन-देन सुरक्षित होगा। इस चेक को स्कैन कर फर्जी चेक बनाना मुश्किल है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि 1 जनवरी, 2019 से पुराने चेक के जरिये कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राहकों को सीटीएस चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा, जो उन्हें अपनी नजदीकी बैंक शाखा से मिल जाएंगे। नई चेक बुक की पहचान के लिए इसकी बाईं तरफ सीटीएस-2010 अंकित किया गया है।

एनपीएस से 60 फीसदी तक निकासी टैक्स फ्री होगी 

नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब 60फीसदी तक निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही 40 फीसदी रकम योजना में जमा रखना जरूरी है।

दुर्घटना कवर को बढ़ा कर 15 लाख रुपये किया गया

किसी दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को मिलेने वाला कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर एक लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक कर दिया गया है। बीमा नियामक इरडा ने 1 जनवरी से वाहन दुर्घटना बीमा क्लेम की रकम को पहले के मुकाबले 15 गुना बढ़ा दिया है। इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि नए साल से दुर्घटना बीमा की न्यूनतम क्लेम राशि 1 लाख के बजाए 15 लाख रुपये होगी। इसका प्रीमियम 750 रुपये तय किया गया है। अभी तक दोपहिया वाहनों के मामले में यह बीमा क्लेम की रकम एक लाख और वाणिज्य या निजी कार के मामले में दो लाख रुपये थी।

वोटर लिस्ट में 25 जनवरी तक नाम जुड़वाने का है मौका 

18 साल के हो चुके मतदाताओं के लिए यह सुनहरा मौका है। अब वह वह सरकार को बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हो चुके लोग वोटर लिस्ट में 25 जनवरी तक नाम जुड़वा सकते हैं।  31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। वर्ना पैन अमान्य हो जाएगा।

 कार खरीदना महंगा होगा

अगर आपकी योजना नए साल में कार खरीदने की है तो इसके लिए अब आपको ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। आज से टाटा, मारुति, वॉक्सवैगन समेत कई कंपनियों की कारों के दाम बढ़ गए हैं। इन कंपनियों ने विनिर्माण लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें करीब 40 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

रिटर्न पर दोगुना जुर्माना

आयकर विभाग ने करदाताओं को 5000 रुपये जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। हालांकि, इसके बाद 31 मार्च, 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए दोगुना जुर्माना यानी 10 हजार रुपये चुकाना होगा।

होम लोन पर लगेगी प्रोसेसिंग फीस

एसबीआई बीते 31 दिसंबर तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता था लेकिन जनवरी, 2019 से बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर दिया है। लिहाजा नए साल में घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

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