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केवल एक फार्म भरकर निकालें अपने पीएफ का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब पैसा निकासी के नियम सरल किए हैं। कई फार्मों का झंझट खत्म कर एडवांस निकासी के लिए कंपोजिट क्लेम फार्म आधार भरना होगा।

कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब पैसा निकासी के नियम सरल किए हैं। कई फार्मों का झंझट खत्म कर एडवांस निकासी के लिए कंपोजिट क्लेम फार्म आधार भरना होगा। इसका लाभ वही अंशदाता ले सकेंगे जिन्हें यूएएन (यूनीवर्सल अकाउंट नंबर) आवंटित हो चुका है और उनके खाते से आधार कार्ड भी जुड़ चुका है। कंपोजिट क्लेम फार्म आधार में अब बच्चों के विवाह, शिक्षा और आवास के लिए फार्म 31, फाइनल सेटलमेंट के लिए फार्म 19, पेंशन प्राप्त करने के लिए फार्म 10 डी और 50 से कम उम्र होने पर घटी दर पर पेंशन प्राप्त करने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट के लिए फार्म 10 सी का विलय कर दिया गया है। अंशदाताओं को आधार और गैर आधार नंबर वाले दो वर्गों में कर दिया गया है।


उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त डॉ. वीपी सिंह के मुताबिक सिंगल फार्म पर क्लेम करने की सुविधा शुरू हो गयी है किंतु यह लाभ वही अंशदाता ले सकते हैं जिन्हें यूएएन आवंटित है और उनका खाता आधार से जुड़ा है। अंशदाताओं को ऑनलाइन निकासी की सुविधा देने की दिशा में काम चल रहा है और सिस्टम अपग्रेड होने पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

ऑनलाइन निकासी की तैयारी

यह सारी कवायद विभाग इसलिए कर रहा है ताकि अंशदाता ऑनलाइन निकासी कर सकें। संभावना है कि मई से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। अंशदाता क्लेम ऑनलाइन फाइल करेंगे और कुछ घंटों में प्रोसेस हो कर पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा।

यूएएन नंबर जरूरी

ईपीएफओ के नये नियमों के अनुसार यदि अंशधारकों को अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट को यूएएन से जोड़ रखा है तो वे बिना सेवायोजक से संस्तुत कराए सीधे ईपीएफओ में अपना फार्म जमा कर सकते हैं। जिन अंशदाताओं ने अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट को यूएएन से नहीं जोड़ा है उन्हें पूरा दावा प्रपत्र भरना होगा। उन्हें किसी भी दावे को निपटारे के लिए नियोक्ता के सत्यापन के बाद जमा करना होगा।

आधार नंबर अनिवार्य

ईपीएफओ ने अपने सभी अंशदाताओं और पेंशनर के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ने जनवरी में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और पहले 31 जनवरी, फिर 15 व 28 फरवरी तक का समय दिया गया था। अब तक सिर्फ 20 फीसद पेंशनर के खाते ही आधार से लिंक होने के कारण अब इसके लिए 31 मार्च 2017 तक का समय दिया है। यानी यदि कोई अंशदाता अपना पीएफ निकालना चाहता है या फिर पेंशन जारी रखना चाहता है तो उसे अपने अकाउंट को आधार नंबर से जोडऩा होगा।

इन स्थितियों में निकाल सकते एडवांस

भविष्य निधि अंशदाता घर- फ्लैट की खरीद या उसे बनवाने के लिए, बच्चों के शादी-विवाह या फिर शिक्षा के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से एडवांस की की निकासी कर सकते हैं।

पूरी करनी होंगी शर्तें

भविष्य निधि खाते से अंशदाता निर्धारित शर्तों को पूरा कर अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं।

  1. अंशदाता अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी में इलाज करवाने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि बीमारी ऐसी हो जिसमें व्यक्ति को एक महीने या उससे अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़े।
  2. सात साल की नौकरी पूरी होने के बाद अंशदाता बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। 

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