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कोयला घोटाला: नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति

naveen jindalनई दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को आज एक विशेष अदालत ने कारोबारी उद्देश्यों के चलते 14 जून से 29 जून तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिंदल के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने विदेश जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी। जिंदल को अदालत ने पूर्व में जमानत दी थी और उन पर कई शर्तें लगाई थीं। इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जिंदल अदालत की अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। सुनवाई के दौरान जिंदल के वकील ने अदालत में कहा कि पूर्व में इस मामले में किसी भी वकील ने न्यायाधीश से आग्रह नहीं किया। कोयला घोटाला मामले में जिंदल सहित 14 लोग आरोपी हैं। जिंदल के वकील ने यह तर्क अदालत की एक जून की कार्रवाई के संदर्भ में दिया। यह पता चलने के बाद कि जिंदल समूह की कंपनी से जुड़े एक आरोपी ने न्यायाधीश से संपर्क करने की कथित कोशिश की थी, एक जून को न्यायाधीश ने आरोपियों को भविष्य में ऐसा कदाचार न करने के लिए चेताया था। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले के सिलसिले में उनसे मिलने वाला व्यक्ति वकील नहीं था। एक जून को सुनवाई के दौरान जिंदल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत से कहा कि जिंदल समूह के प्रबंधन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने न्यायाधीश से वादा किया कि ऐसा आचरण फिर नहीं होगा।

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