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नेशनल हेराल्‍ड केस : सोनिया-राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत मिली, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

sonia-gandhi-rahul-gandhi_650x400_51450519587 (1)नई दिल्‍ली: नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की गई है।

यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा, ‘आरोपी जाने-माने लोग हैं और इनके गहरे राजनीतिक आधार है और इनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है।’

अपनी प्रतिक्रिया में स्वामी ने कहा कि उनका यह दावा कि वे जमानत नहीं लेंगे, गलत साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि वे जमानत नहीं लेंगे। अब क्या हुआ।

सोनिया-राहुल के लिए अदालत में पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता एवं वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने बताया कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की दलीलें नहीं मानीं और सभी को बिना शर्त जमानत प्रदान की गई है। स्‍वामी ने सभी के पासपोर्ट जब्‍त करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत परिसर बंद किया गया
सुनवाई के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मोतीलाल वोरा, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शीला दीक्षित के अलावा अन्‍य भी अदालत पहुंचे थे।

गुलाम नबी आजाद के घर हुई बैठक
पार्टी के दोनों शीर्ष नेताअों की कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक चली, जिसमें प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, एके एंटनी, ऑस्‍कर फर्नांडीस, शीला दीक्षित, सुमन दूबे, मीरा कुमार और अजय माकन के अलावा कई वरिष्‍ठ पार्टी नेता मौजूद रहे। वहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि सोनिया,राहुल को पूरा समर्थन है।

कांग्रेस मुख्‍यालय पर समर्थकों का जमावड़ा, पार्टी नेताओं की बैठक
कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की कोर्ट में पेशी से पहले और बाद में कांग्रेस दफ्तर के अंदर और बाहर में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर समर्थकों का जमावड़ा रहा। लोग सोनिया और राहुल के समर्थन में नारे लगाते रहे। इनके हाथों में कांग्रेस का झंडा और बैनर-पोस्टर थे। यहां सुरक्षा के लिए पुख़्ता इंतज़ाम किए गए। वहीं, देश के अन्‍य शहर भोपाल और मुंबई में भी कांग्रेस समर्थकों ने प्रदर्शन किया।

दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामले की शिकायत बीजेपी नेता सुब्रह्मणयम स्वामी ने की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

राहुल गांधी झूठ बोलने में एक्सपर्ट : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि भाजपा या आरएसएस का नेशनल हेराल्ड मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने तो मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लिया था। उन्होंने कहा इसे राजनीतिक अभियान बताकर राहुल गांधी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। अगर उन्हें हाईकोर्ट से समस्या है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने जनमत से सरकार बनाई है।

सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना, न्यायपालिका के साथ गलत : रुडी
भाजपा नेता राजीव प्रताप रुडी ने कहा कि सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना, न्यायपालिका के साथ गलत होगा। रुडी ने कहा कि ‘संसद में यह मामला काफी गरमाया और वह लोग इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लोग इसकी वजह से जीएसटी को ब्लॉक कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि पीएम मोदी और सरकार की कोशिशों को रोकने से उनके राजनीतिक एजेंडा को सफलता मिल पाएगी।‘

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इसे बदले की राजनीति बताया
इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इसे बदले की राजनीति बताया है। उन्‍होंने लिखा, बीजेपी और आरएसएस हमेशा से नेहरू की विचारधारा और नेहरू-गांधी परिवार को अपने विकास के रास्ते में सबसे बड़ा ख़तरा मानते रहे हैं। उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के ख़िलाफ़ निरंतर एक अभियान चलाया है। नेशनल हेराल्ड उनके झूठे अभियान का एक और उदाहरण है।

सोनिया-राहुल की पेशी के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम

  • क़रीब 500 से 700 सुरक्षाकर्मी तैनात।
  • पैरामिलिट्री फ़ोर्स, दिल्ली पुलिस तैनात।
  • सोनिया-राहुल के पहुंचने पर कोर्ट के 5 दरवाज़े बंद।
  • पेशी के दौरान सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा खुला रहा।
  • कोर्ट रूम के आसपास दिल्ली पुलिस, एसपीजी।
  • कोर्ट परिसर में कंट्रोल रूम बनाया।
  • दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात।


किन धाराओं मे हैं सोनिया और राहुल पर आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट ने जो समन जारी किए, उनमें भारतीय दंड विधान की तीन धाराएं शामिल हैं।

  • IPC 420, धोखाधड़ी (अधिकतम सजा सात साल)
  • IPC 403, बेईमानी से संपत्ति हथियाना (अधिकतम सजा दो साल)
  • IPC 406, अमानत में खयानत (अधिकतम सजा तीन साल)
  • IPC 120, आपराधिक साजिश (सजा अपराध के अनुसार)


क्या है नेशनल हेरल्ड केस
(सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोप)

  • एसोसिएट जर्नल को कांग्रेस ने लोन दिया
  • नेशनल हेरल्ड की कंपनी एसोसिएट जर्नल
  • 26 फ़रवरी 2011 को 90 करोड़ का लोन  
  • 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई
  • यंग इंडियन में सोनिया-राहुल की 38-38% हिस्सेदारी
  • बाक़ी शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फ़र्नांडिस के पास
  • एसोसिएट जर्नल के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को मिले
  • यंग इंडियन 99% शेयर की मालिक बन गई
  • शेयर के बदले 90 करोड़ का लोन चुकाना था
  • कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ़ कर दिया
  • यंग इंडियन को मुफ़्त में मालिकाना हक़ मिला
  • सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोनिया-राहुल पर लगाए आरोप
  • हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप
  • हेराल्ड हाउस पर क़ब्ज़े के लिए साज़िश: स्वामी
  • बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर हेराल्ड हाउस
  • हेराल्ड हाउस की क़ीमत 1600 करोड़ रुपये
  • सोनिया और राहुल गांधी ने आरोपों को ग़लत बताया

 

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