अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान SC का फैसला: नवाज़ शरीफ के राजनीतिक करियर पर लगा आजीवन ब्रेक

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को आजीवन के लिए अयोग्य घोषित किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शरीफ सार्वजनिक पद के लिए योग्य नहीं हैं. बता दें कि पाकिस्तान के संविधान की धारा 62 (1) (F) के तहत अगर किसी शख्स को कोर्ट अयोग्य करार देता है, तो वह हमेशा के लिए सियासत से दूर रहेगा.

दरअसल, पिछले साल पनामा पेपर्स केस में नवाज़ शरीफ का नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था. अब अदालत ने नवाज़ शरीफ को आजीवन अयोग्य करार दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद शरीफ पर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही कोई सार्वजनिक पद पर नियुक्त हो पाएंगे.

बता दें कि नवाज़ शरीफ को काला धन जमा करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पहले कहा था कि नवाज़ से उनकी संपत्ति और आय के स्रोतों के बारे में सवाल किए गए थे, जिसका उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था.अदालत का कहना था कि देश के संविधान के अनुसार किसी बेईमान व्यक्ति को देश पर शासन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Related Articles

Back to top button