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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में पांच को फांसी, 7 को उम्रकैद 

दस्तक टाइम्स/एजेंसी

tbमुंबई। मुंबई में लोकल ट्रेनों में विस्फोट और 188 बेगुनाहों के हत्यारों को सजा का ऐलान हो गया। नौ साल बाद विशेष मकोका अदालत ने 12 दोषियों में से 5 को मौत की सजा सुनाई है। जबकि बाकि 7 अन्य को उम्र-कैद की सजा दी गई है। विस्फोटों में 188 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे। विशेष न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने पिछले सप्ताह सजा के अनुपात पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी। तब अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी, वहीं बाकी चार को उम्रकैद की सजा दिये जाने की मांग की गयी थी। मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी डिब्बों में 11 जुलाई, 2006 को सात आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे । ब्लास्ट शाम 6 बजकर 24 मिनट में हुआ, जो 11 मिनट तक लगातार चलता रहा। हमले का वक्त शाम को चुना गया, क्योंकि आमतौर पर शाम को ही मुंबई के लोकल ट्रेन में लाखों लोग दफ्तर से घर वापस आते हैं। विस्फोट खार रोड, सांताक्रूज, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भयंदर, माटुंगा-माहिम और बोरेवाली जंक्शन के बीच हुए। हमले प्रेशर कुकर बम से किये गये थे। हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। दोषियों में कमाल अहमद अंसारी (37), तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैसल शेख (36), एहतेशाम सिद्दीकी (30), मोहम्मद माजिद शफी (32), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36), नवीद हुसैन खान (30) और आसिफ खान (38) हैं। 

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