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मुख्य सचिव मारपीट मामला, विधानसभा समिति के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को एक बार फिर नोटिस जारी कर तलब करने पर दिल्ली विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आड़े हाथों लिया। अदालत ने जारी नोटिस पर रोक लगाते हुये कहा जब पांच मार्च को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया तो फिर दोबारा नोटिस क्यों जारी किया गया। मुख्य सचिव मारपीट मामला, विधानसभा समिति के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा याची की पहली याचिका पर सुनवाई के लिये 11 अप्रैल की तारीख पहले से तय है। याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेषाधिकार समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया था। इसके बाद फिर दोबारा छह मार्च को नोटिस क्यों जारी किया गया। अगली तारीख तक कोई कड़ी कार्रवाई याची के खिलाफ न की जाये। 

दिल्ली विधान सभा की समिति ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को बृहस्पतिवार तीन बजे पेश होने का निर्देश दिया था। अंशु प्रकाश ने याचिका दायर कर इस नोटिस को चुनौती दी थी। 
पेश याचिका खंडपीठ के समक्ष पेश कर अधिवक्ता विवेक छिब ने कहा कि मुख्य सचिव की याचिका पर सिंगल जज ने पांच मार्च को स्टे दे दिया था।

इसके बाद भी प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समिति के वकील ने भी आश्वासन दिया था कि अगली तारीख तक समिति कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 

 

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