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सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नए निर्देश

नई दिल्ली : अंडर सेक्रेटरी व उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को निर्देश जारी किया कि दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। निर्देश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिलहाल नहीं लगेगा और अगले आदेश तक रजिस्टर का इस्तेमाल होगा।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है। कोरोना के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह निर्देश जारी किया है।

सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कोरोना सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। बार-बार हाथ धोना, सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना, हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, जरा भी ढिलाई को गम्भीरता से लिया जाएगा। कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी, कर्मचारी अलग-अलग समय यहां आएंगे-सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को तब तक कार्यालयों में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं नहीं आ जाता। वे अधिकारी, कर्मचारी जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और वे हर समय सम्पर्क के लिए टेलीफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। बैठक, जहां तक संभव हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होगी।

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