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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत ने किया बरी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बरी कर दिया है। अगर शशि थरूर पर आरोप तय हो जाता तो उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा शुरू हो जाता। वे इस मामले में एक मात्र आरोपी थे।

पुलिस ने थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित अन्य अपराधों के लिये आरोप तय करने का अनुरोध किया था। सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी, 2014 की रात को एक लक्जरी होटल से मिला था। थरूर और उनकी पत्नी उस दौरान सांसद के बंगले में मरम्मत होने के कारण होटल में रह रहे थे। थरूर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।

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