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6 लाख की सुपारी, 2 लाख एडवांस और नौकरी का वादा… दवा कारोबारी हत्याकांड में बहू रिहा, बेटा निकला साजिश का आरोपी

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की हत्या के मामले में उनकी बहू शालू मनोचा को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस द्वारा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। जांच में पुलिस को शालू के हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करते हुए जरूरत पड़ने पर अदालत या जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

6 लाख रुपये में हत्या की सुपारी देने का लगा था आरोप

पुलिस उपायुक्त पश्चिमी क्षेत्र एस.एम. कासिम आब्दी के मुताबिक, आरोपी बनाए गए विशाल गौतम के बयान के आधार पर शालू को गिरफ्तार किया गया था। विशाल ने जांचकर्ताओं को बताया था कि विनीत मनोचा की हत्या शालू के कहने पर की गई थी। उसने दावा किया था कि हत्या के बदले उसे 6 लाख रुपये देने और नौकरी दिलाने का वादा किया गया था।

आरोपी के मुताबिक, 2 लाख रुपये एडवांस और बाकी 4 लाख रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी। हालांकि, विस्तृत जांच के दौरान पुलिस को शालू की अपराध में किसी भी तरह की संलिप्तता साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला।

जांच में बेटे सुब्रत मनोचा का नाम सामने आया

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच आगे बढ़ने पर विनीत मनोचा के बेटे सुब्रत मनोचा के खिलाफ साक्ष्य सामने आए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सुब्रत ने अपने पूर्व घरेलू कर्मचारी विशाल गौतम और उसके सहयोगी राजकिशोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।

तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं।

5 सितंबर को फ्लैट में चाकू से किए गए थे कई वार

विनीत मनोचा की 5 सितंबर को इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट में उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बाद में उनके बेटे सुब्रत मनोचा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

शाम साढ़े 7 बजे जेल से बाहर आईं शालू

शालू के अधिवक्ता शिवकांत दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को सीजेएम अदालत में शालू के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट पर अदालत के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। पुलिस उपायुक्त एस.एम. कासिम आब्दी के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद शालू को सोमवार शाम करीब साढ़े 7 बजे जेल से रिहा कर दिया गया।

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