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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को दिया आदेश, निवेशकों को रिफंड देने के लिए बनाएं वेबसाइट

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द बायर्स को उनका पैसा वापस करने के लिए एक नई वेबसाइट बनाएं, जिस पर बायर्स अपना क्लेम फाइल कर सकें। 
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को दिया आदेश, निवेशकों को रिफंड देने के लिए बनाएं वेबसाइटइकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इसके लिए वकील पवन श्री अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए कहा है कि वो इसके लिए जल्द ही एक वेबसाइट बनवाएं। 

सभी निदेशकों को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में सभी गैर-संस्थागत निदेशकों को भी हाजिर होने का आदेश जारी करते हुए एक रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वो बायर्स को फ्लैट देंगे या फिर उनका पैसा वापस करेंगे। 

इन प्रोजेक्ट के लिए जमा करें 10 फीसदी पैसा

कोर्ट ने इसके साथ ग्रुप की दो सहायक कंपनियों आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड और सेंचुरियन पार्क को आदेश देते हुए कहा है कि नोएडा अथॉरिटी को बकाया राशि का 10 फीसदी जमा करके एनओसी और पजेशन सर्टिफिकेट लें।

वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि फेज 1 में 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसमें निवेशकों को पजेशन अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने के बाद दिया जा सकता है। 

100 से अधिक निवेशकों ने दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में सेंचुरियन पार्क के नोएडा और ग्रेटर नोएडा  में चल रहे तीन प्रोजेक्ट के करीब 100 निवेशकों ने याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि आम्रपाली को 2013-16 के बीच करीब 5 हजार से फ्लैट का निर्माण करना था।

यह फेज वाइस 40 टावर बनने थे। इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल में बायर्स का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील शेखर नपाड़े और शुभांगी तुली को नियुक्त किया है।   

 

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