व्यापार

सेबी ने 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
cebiनई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हितकारी इंडस्ट्रीज पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना सेबी की आनलाइन शिकायत प्रणाली से पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहने तथा निवेशकों की शिकायतें दूर नहीं करने के कारण लगाया गया है। शिकायत लाभांश नहीं प्राप्त होने के संदर्भ में थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा, “कंपनी सेबी की आनलाइन प्रणाली स्कोर्स प्रमाणीकरण लेने तथा निवेशकों की शिकायतें दूर करने में विफल रही।” इसको देखते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। बाजार नियामक ने अगस्त 2012 में सभी सूचीबद्ध कंपनियों से स्कोर्स सत्यापन उसी वर्ष 14 सितंबर तक लेने को कहा था। एेसा नहीं करने पर उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ता। सेबी ने स्कोर्स जून 2011 में शुरू किया था। इसके तहत संबद्ध सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध कराता है। साथ ही संबद्ध कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए कार्रवाई रिपोर्ट की आनलाइन जानकारी देता है।

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