गाजियाबाद में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरान पेट्रोल वाहन होंगे जब्त
गाजियाबाद में अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के विरुद्ध विपंजीकरण एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
Ghaziabad News: गाजियाबाद में अवधि पूरी कर चुके वाहनों पर अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दिल्ली-एनसीआर में अवधि पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर अब गाजियाबाद आरटीओ प्रवर्तन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), उच्चतम न्यायालय तथा CAQM के निर्देशों के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के विरुद्ध विपंजीकरण एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। इसके अलावा BS-I एवं उससे पूर्व के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थान अथवा साझा पार्किंग में खड़े पाए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
एनसीआर से बाहर पंजीकृत अवधि पूर्ण कर चुके वाहन यदि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध ₹5,000 का चालान किया जाएगा।
स्वेच्छा से स्क्रैप कराने पर मिलेगा लाभ
परिवहन विभाग ने अवधि पूर्ण कर चुके वाहन स्वामियों से अपने वाहनों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) पर स्वेच्छा से जमा कराने की अपील की है। वाहन स्क्रैप सेंटर पर जमा करने पर वाहन स्वामी को बाजार दर के अनुसार मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही Certificate of Deposit (COD) प्राप्त करने पर नए वाहन की खरीद में नियमानुसार छूट का लाभ भी मिल सकेगा।
वहीं, प्रवर्तन अभियान के दौरान वाहन जब्त किए जाने के बाद उसे RVSF को सौंपे जाने की स्थिति में वाहन स्वामी को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में केवल इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के अनुसार ही निस्तारण होगा। जब्त वाहनों से नियमानुसार टोइंग एवं पार्किंग शुल्क भी वसूला जाएगा।
अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवधि पूर्ण एवं विपंजीकृत वाहनों के संबंध में जारी यह प्रेस विज्ञप्ति ही वाहन स्वामियों के लिए नोटिस के रूप में मान्य होगी। इसके लिए अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर वाहन संचालित पाए जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमानुसार वाहन जब्त किए जाएंगे। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों का संचालन न करें और नियमानुसार अधिकृत RVSF पर अपने वाहन जमा कर उपलब्ध लाभ प्राप्त करें।



