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सोनिया-राहुल की टैक्स जांच पर SC में आज अहम सुनवाई

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग 2011-12 वित्तीय वर्ष में दोनों नेताओं का कर आकलन (टैक्स एसेसमेंट) कर सकता है लेकिन उसे कब लागू करना है, इस पर फैसला नहीं सुनाया था।

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। देश की शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आयकर विभाग कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। नेशलन हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दे चुका है। पिछले महीने चली सुनवाई में हालांकि कोर्ट ने यह कहा था कि अगले आदेश तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. मंगलवार को इसी मामले में सुनवाई होनी है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग 2011-12 वित्तीय वर्ष में दोनों नेताओं का कर आकलन (टैक्स एसेसमेंट) कर सकता है लेकिन उसे कब लागू करना है, इस पर फैसला नहीं सुनाया था। आज इस पर कोई फैसला आ सकता है।

सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिज को भी आयकर विभाग ने 2011-12 की टैक्स जांच का नोटिस दिया है। तीनों नेताओं ने नोटिस की वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के अंतरिम आदेश का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया था और कहा था कि अगली तारीख लेने के बजाय इसी दिन आदेश जारी किया जाना चाहिए। सोनिया और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और पी. चिदंबरम ने जिरह की थी। इससे पहले सोनिया, राहुल और फर्नांडिज ने नोटिस की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था और टैक्स एसेसमेंट का रास्ता साफ हो गया। आयकर विभाग का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने जालसाजी कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को टेकओवर किया है। बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जांच चल रही है। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।

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