व्यापार
बैंक खाते से लिंक नहीं है पैन कार्ड तो होगा बड़ा नुकसान, लागू होगा नया नियम
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नईदिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ई-रिफंड्स ही जारी करेगा और यह भी उन्हीं बैंक अकाउंट्स में जारी किए जाएंगे जो पैन (पैन) से जुड़े होंगे. 1 मार्च 2019 से आईटी डिपार्टमेंट ई-मोड के जरिए रिफंड जारी करेगा. टैक्स रिफंड पाने के लिए टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट को पैन करना होगा. अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच को जल्दी जरूरी डिटेल देने होंगे. बुधवार को जारी एडवाइजरी के मुताबिक, टैक्सपेयर को अपना बैंक अकाउंट पैन से लिंक करना अनिवार्य है. इससे उनको टैक्स रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जो सुरक्षित है. फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिफंड उनके बैंक अकाउंट या अकाउंट पे चेक के द्वारा करता है.