अब प्राइवेट कंपनियों के संक्रमित कर्मियों को मिलेगा 28 दिन का वेतन व छुट्टी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इन कंपनियों के ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 दिनों का वेतन और छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ हो। प्रदेश सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव श्रम ने जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी यह आदेश लागू होगा। उन्हें भी कोविड-19 पॉजिटिव होने पर वेतन और छुट्टी दी जाएगी।
इसके लिए सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा। ऐसे सभी कर्मचारियों जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है और वे आइसोलेशन में रखे गए हैं, उनके नियोजकों की ओर से 28 दिन का वेतन और अवकाश दिया जाए। सरकार ने इसके लिए शर्त भी रख दी है। इसके मुताबिक वेतन और छुट्टी का लाभ पाने के लिए ऐसे कर्मियों को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट जमा करनी होगी। ये कर्मचारी अपने दफ्तर में ही सक्षम पदाधिकारी को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
योगी सरकार के नए आदेश का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनके संस्थान या प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठान और कारखानों को राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद कराया गया है, उनके कर्मचारियों को भी बंदी अवधि का वेतन और छुट्टी का लाभ देना होगा। ऐसी दुकानों, अधिष्ठानों और कारखानों, जहां 10 या उससे अधिक मजदूर-कामगार काम करते हैं, उन्हें कोविड महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।