देहरादून : उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 महीने की जगह एक साल बढ़ाये जाने का आदेश उत्तराखंड शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। यह आदेश अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव द्वारा जारी किया गया है।
उत्तराखण्ड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं ।
अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव यह भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बताते चलें कि आय प्रमाण पत्र की वैधता 06 माह होने के कारण लोगो को काफी परेशानी झेलनी पडती थी लेकिन धामी सरकार के द्वारा इस आदेश को जारी करने के बाद उत्तराखंड के लोगो को बहुत बड़ी राहत मिली है.