नई दिल्ली: सुप्रीम नागरिक सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू कराने को लेकर दाखिल याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे संसद को कोड लागू करने का आदेश जारी कर सकता है। आखिरकार, कानून बनाना सरकार का काम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी को किसी नियम से दिक्कत है तो समुदाय का ही कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान कहता है कि देश में सब धर्म बराबर हैं। लेकिन शादी, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर धर्मों में अलग अलग नियम हैं। ऐसे में संविधान का पालन करने के लिए यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के आदेश जारी किए जाएं।