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सरकार ने दी रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी, जानें इसकी 7 अहम बातें

building-project_650x488_51440730966नई दिल्ली: सरकार ने कई संशोधनों के साथ रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी दे दी है। बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। अब बिल्डरों को प्रोजेक्ट की खातिर लिए गए एडवांस पैसे का 70 फीसदी हिस्सा उसी प्रोजेक्ट के लिए खोले गए अकाउंट में जमा करना होगा, जिससे प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो सकेगा।

बिल के बिना किसी परेशानी के पास होने की उम्मीद
राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने इसे 50 फीसदी तक करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने कांग्रेस और सीपीएम की मांग को मानते हुए इसे 70 फीसदी कर दिया। संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि बिना किसी परेशानी के यह बिल इसी सत्र में पास हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है नए बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हाउसिंग फॉर ऑल को प्राइवेट सेक्टर की मदद से पूरा किया जा सकेगा।

रियल एस्टेट बिल 2015

  1. एडवांस पैसे का 70% अलग अकाउंट में जमा करना होगा
  2. हाउसिंग ही नहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू होंगे नियम
  3. सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन
  4. अथॉरिटी के साथ बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों का रजिस्ट्रेशन
  5. प्रोजेक्ट के जल्द क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
  6. उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया तेज होगी
  7. प्लान में बदलाव से पहले 2/3 खरीदारों की मंजूरी जरूरी

 

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