पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं करने पर होगी कार्रवाईः दूरसंचार विभाग
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ( Department of Telecom) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूरसंचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के तहत भरोसेमंद दूरसंचार पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी (Nodal Officer) की नियुक्ति नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्देश के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विश्वसनीय स्रोत से ही उपकरण लगा सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा कि उसने इस बारे में 30 मार्च, 2021 और 16 जून, 2021 को निर्देश जारी करने के अलावा 13 दिसंबर, 2021 को एक स्मरण-पत्र भी जारी किया है।
विभाग के ताजा नोटिस में कहा गया है कि सभी दूरसंचार लाइसेंसधारकों ने अभी भी विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है। पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है।
अगर दूरसंचार सेवा प्रदाता इस नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बारे में जानकारी नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संचार नेटवर्क की सुरक्षा कड़ी करने के लिए 16 दिसंबर, 2020 को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी थी। इसमें सेवा प्रदाताओं को विश्वसनीय स्रोतों से ही उपकरण खरीदने की अनिवार्यता रखी गई है।