टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लगी गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली. दोपहर की दूसरी खबर के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टीवी एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) को राहुल गांधी का फर्जी वीडियो को चलाने के लिए दर्ज FIR के मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल आज कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। जिसके माने ये हुए किअब पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती।
गौरतलब है कि रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने टीटी एंटनी केस का हवाला देते हुए आज अदालत में कहा कि ,एक क्राइम या उसके कारण होने वाले अपराधों के संबंध में कोई दूसरी FIR नहीं हो सकती। यदि फिर भी ऐसा होता है तो बाद में दर्ज FIR पर कोई नई जांच फिर से नहीं हो सकती।
बता दें कि उक्त वीडियो प्रसारित होने के एक दिन बाद एंकर रोहित रंजन ने गलती से राहुल गांधी के बयान को उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर देखने के लिए माफी भी मांगी थी। दरअसल रंजन ने उस शो की एंकरिंग की थी, जहां 1 जुलाई को राहुल गांधी का एक भ्रामक वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें वायनाड में उनके कार्यालय पर SFI हमले पर उनकी टिप्पणियों को उदयपुर में एक दर्जी की हत्या से जोड़ा दिया गया था।