थानों की भागदौड़ खत्म, ऑनलाइन कराएं FIR
शुक्रवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में सीएम ने आम जनता की शिकायतों की निगरानी एवं शीघ्र निपटारे को प्रदेश पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत जन शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया। कहा कि यह जन शिकायत निवारण प्रणाली जनता को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने की सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस प्रणाली से पुलिस विभाग हर दिन मिलने वाली शिकायतों की निगरानी कर सकेगा। सूचना का अधिकार के माध्यम से किसी जानकारी को मांगने में होने वाले विलंब से लोगों को राहत मिलेगी। डीजीपी संजय कुमार ने कहा कि इस प्रणाली में शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को एक नंबर दिया जाएगा। इसके माध्यम से वह पुलिस की वेबसाइट पर जाकर शिकायत पत्र पर चल रही कार्रवाई की जानकारी भी ले सकेगा।
शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज होने से लेकर शिकायत नंबर की जानकारी उसके मोबाइल पर मिल जाएगी। इस पोर्टल से शिकायतकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी पुलिस अधिकारी को शिकायत भेज सकेगा।
इन चीजों का रखना होगा ध्यान
जन शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। पहचान पुष्ट करने के लिए आधार नंबर, वोटर कार्ड, राशनकार्ड या पैनकार्ड की जानकारी देनी होगी।
यहां करें शिकायत
शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को citizenportal.hppolice.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद अपनी डिटेल देनी होंगी। अगले पेज पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करा सकेगा।