1 अक्टूबर से ही लागू होगा कार्ड टोकनाइजेशन, RBI इस बार नहीं बढ़ाएगा डेडलाइन
नई दिल्ली: अगर आप भी क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अगले महीने से कुछ नियम बदलने वाले हैं. दरअसल, RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) नियम लाने वाली है. बैंक ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर रखी है. यानी, यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.
नियमों के मुताबिक, हर ट्रांजेक्शन के लिए कोड या टोकन नंबर अलग होगा और पेमेंट के लिए आपको इस कोड या टोकन नंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे.
वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम को लेकर छोटे व्यापारी लगातार आरबीआई (Reserve Bank Of India) से नियम की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि कार्ड टोकनाइजेशन नियम आ जाने से ऑनलाइन खरीददारी के समय विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे.
रिजर्व बैंक का मानना है कि कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामले कम होंगे. केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank Of India) की गाइडलाइन्स के मुताबिक मर्चेंट ग्राहक के कार्ड की जानकारी टोकन नंबर के रूप में खुद के पास रखेंगे ताकि भविष्य में ग्राहक द्वारा दोबारा खरीददारी में कार्ड की डीटेल्स एक्सेस की जा सके. बता दें कि सरकार इस नियम को साल 2019 में ही पेश कर चुकी है इसलिए बड़े व्यापारियों ने तो इसकी पूरी तैयारी कर ली है लेकिन छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
नए नियमों में ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है. नई व्यवस्था से फ्रॉड के मामलों में कमी आने का अनुमान है. टोकनाइजेशन से कहीं भी आपके कार्ड का कोई भी डेटा कार्ड नंबर, एक्सपाइरी डेट, सीवी नंबर आदि स्टोर नहीं होगा, तो इनके लीक होने की गुंजाइश भी समाप्त हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएंगे.