नोएडा में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार, पुलिसकर्मी निलंबित, तलाश में जुटीं तीन टीमें
नई दिल्ली: नाबालिग से दुष्कर्म करने का एक आरोपी रविवार शाम को जिला अस्पताल से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर आरोपी बाथरूम की खिड़की से भागा। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है। वहीं, एक सिपाही और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। मूलरूप से मैनपुरी के नंगला मऊ निवासी कमलेश सर्फाबाद गांव में रहता है। आरोपी कुछ समय पहले एक नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गया था। किशोरी के परिजनों ने उसके खिलाफ सेक्टर-113 थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी कमलेश को सोमवार सुबह सेक्टर-71 से गिरफ्तार किया था।
कहा- बाथरूम लगी है और खिड़की से फरार हो गया
कमलेश को मेडिकल जांच के लिए सिपाही यशबीर और एक होमगार्ड की अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया था। यहां पर आरोपी ने सिपाही से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। सिपाही उसे बाथरूम लेकर चला गया। आरोपी ने बाथरूम के अंदर जाकर कुंडी बंद कर ली। फिर वह बाथरूम की खिड़की से फरार हो गया। जब आरोपी काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पुलिस ने शक होने पर कुंडी तोड़कर दरवाजा खोला तो आरोपी मौके से फरार था। पुलिस ने तुरंत अस्पताल में आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
आरोपी का कोई सुराग नहीं
इसके अलावा थाना पुलिस को भी सूचना दी। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने पर हड़कंप मच गया। डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तीन टीमों को लगाया गया है। मुखबिरों से भी उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित
आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सिपाही यशवीर और होमगार्ड प्रदीप को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार
वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में 15 वर्ष की एक किशोरी से दो व्यक्तियों और एक किशोर ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया और मारपीट की। तीनों किशोरी को पहले से जानते थे। यह वारदात कासना थानाक्षेत्र में हुई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 363, 342, 323 सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और एससी एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्राविधानों के तहत भी केस दर्ज किया गया है।