नेशनल डेस्क: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 18 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और गर्म हवा के गुब्बारों सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। यह आदेश 29 दिन की अवधि के लिए 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में कहा गया कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी ‘पैरा-ग्लाइडर’, ‘पैरा-मोटर’, ‘हैंग ग्लाइडर’ मानव रहित हवाई वाहन (UV), मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) आदि जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “इसलिए, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म उड़ानों पर रोक लगा दी है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।” इसमें कहा गया है कि आदेश की प्रतियां सभी DCP/अतिरिक्त DCP/ACP, तहसीलों, पुलिस थानों और नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जानी चाहिए।