देहरादून (गौरव ममगाई): देश में महिला सशक्तीकरण की बात हो रही है, समाज की मजबूती के लिए यह आवश्यक भी है, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने पुराने मित्र को बलात्कार के फर्जी केस में फंसाया. कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषमुक्त करार दिया तो यह सच सामने आया.
मामला देहरादून का है जहां, अपर जिला एवं सेशन जज की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. जज ने अपने आदेश में कहा कि कोई कैसे बार-बार जबरन शारीरिक संबंध बना सकता है. साथ ही यह भी पाया कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती और आरोपी युवक के बीच प्रेम प्रसंग था. दोनों की मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते रहे, जब प्यार मुकाम तक नहीं पहुंचा तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया. क्योंकि युवती की उम्र और शिक्षा इतनी है कि वह अपना भला-बुरा समझ सकती है.
यह बनाई गई थी फिल्मी स्क्रिप्टः
कोर्ट के अनुसार, देहरादून में ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठान में काम करने वाली एक युवती के प्रतिष्ठान में ईसी रोड निवासी विशाल सिंघल अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए आता था. इस दौरान अप्रैल 2018 के आसपास दोनों के बीच दोस्ती हुई. एक दिन विशाल युवती के कमरे में आता है और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है. युवती इसका विरोध करती है और आस-पास के लोगों को बताने जाती है. इस पर आरोपी युवक विशाल सिंघल उससे प्यार करने और शादी का वादा करता है. वह युवती को अपनी मां और बहन से मिलवाने अपने घर भी ले जाता है. इस शादी पर ऐतराज करने के बाद युवक की मां और बहन राजी हो जाते हैं.
इसके बाद युवक कई बार शारीरिक संबंध बनता है और दोनों घूमने भी जाते हैं. हालांकि, कुछ समय बाद ही युवक के परिजन और स्वयं युवक शादी की बात से मुकर जाते हैं. युवती को धमकी भी दी जाती है और युवक कहता है कि उसे जितना इस्तेमाल करना था कर लिया. इसके बाद युवती 20 अगस्त 2018 को एसएसपी देहरादून कार्यालय में शिकायत देती है, जिसमें विशाल सिंघल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया. कहा गया कि विशाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. युवक पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया गया था.