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इंस्पेक्टर ने निर्दोष को मारी थी लात, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

सूरत: पुलिस वाले अक्सर लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं. इसी तरह के एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर का माफीनामा खारिज करते हुए उसे 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कहा कि इस तरह का अपराध करने वाले किसी एक पुलिस वाले को माफ कर दिया गया तो 10 दूसरे पुलिस वाले यही अपराध करेंगे और फिर कोर्ट में माफीनामा पेश कर देंगे. मामला सूरत जिला कोर्ट के बाहर का है.

जानकारी के मुताबिक सूरत कोर्ट के बाहर एक वकील अपनी कार में मित्रों के साथ बैठे थे. इसी दौरान इंस्पेक्टर आए और वकील को लात मारी थी. इस मामले में वकील ने इंस्पेक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद वकील ने जिला कोर्ट में इस्थगासा दाखिल किया, जहां से इंस्पेक्टर के खिलाफ आदेश पारित हुआ था. इस आदेश के खिलाफ इंस्पेक्टर भी माफीनामा लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने एक पुलिस कर्मी के ऐसे व्यवहार को उचित नहीं माना. कहा कि किसी निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है.

वहीं इंस्पेक्टर के माफीनामे पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को माफ किया तो बाकी पुलिस वाले भी इसी तरह का अपराध करेंगे और फिर माफी की उम्मीद भी करेंगे. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कहा कि जुर्माने की रकम में से दो लाख रुपये हाईकोर्ट की लाइब्रेरी एक लाख रुपये सूरत जिला कोर्ट की लाइब्रेरी में जमा होंगे. इसी के साथ कोर्ट ने इंस्पेक्टर की माफी अर्जी को खारिज कर दिया है.

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