मध्य प्रदेशराज्य
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 साल बाद 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति रद्द की
भोपाल : प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में 2012 में व्यापमं के माध्यम से नियुक्त 45 आरक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। बता दें 2012 में व्यापमं घोटाले के उजागर होने पर सामने आया था कि इन 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्तियां फर्जी तरीके से की गई थी। अब इन नियुक्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है।
वर्ष 2012 में व्यापमं ने 198 रिक्त पदों के खिलाफ 332 आरक्षकों की भर्ती की थी। इनमें से 45 आरक्षकों की नियुक्ति अब रद्द की गई है। यह भर्ती महिला आरक्षक (Women Constable) पदों के खिलाफ की गई थी। व्यापमं द्वारा की गई इस प्रक्रिया को ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया।