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महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें, बार-बार समन के बाद कोर्ट नहीं पहुंचीं तो जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

कल्याणी: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला कथित तौर पर महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़ा है। कृष्णानगर कोर्ट ने वारंट की तामील से संबंधित रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उन पर महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार पूर्व-संज्ञान समन जारी किए, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं।

लगातार समन के बावजूद कोर्ट में नहीं हुईं पेश

अदालत के मुताबिक, महुआ मोइत्रा को कई बार समन भेजे जा चुके थे। मंगलवार को भी न्यायाधीश ने टीएमसी सांसद को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बुधवार को जब वह फिर अदालत नहीं पहुंचीं, तो तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के निर्देशों की लगातार अनदेखी से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी अदालत के आदेशों का पालन करने को लेकर गंभीर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।

वकील ने कोर्ट आने पर सुरक्षा को लेकर जताई आशंका

महुआ मोइत्रा की ओर से अदालत में पेश वकील ने बताया कि वह किसी भी समय कोर्ट में पेश नहीं होंगी। अदालत ने इस रुख को कानून की अदालत के प्रति सम्मान की कमी के तौर पर दर्ज किया।

वहीं, सांसद के वकील ने अदालत के समक्ष आशंका जताई कि यदि महुआ मोइत्रा कोर्ट परिसर में आती हैं तो बाहर उनके साथ बदसलूकी या हंगामा हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की।

किन धाराओं में दर्ज है शिकायत?

कृष्णानगर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय कानून की धारा 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इनमें महिला की गरिमा का अपमान, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित आरोप शामिल हैं।

अब अदालत ने गिरफ्तारी वारंट की तामील की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट के बाद मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई तय होगी।

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