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कुशीनगर के मदरसे में मिला ‘मेड इन पाकिस्तान’ पंखा, फोटो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिलने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जंगल विशुनपुरा ग्राम सभा के गोसाई पट्टी स्थित मदरसे में लगे पंखे पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ लिखा मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि वायरल तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

रिपेयरिंग के दौरान सामने आया मामला

जानकारी के मुताबिक मदरसे के एक कमरे में यह सीलिंग फैन लंबे समय से लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि जब पंखे को मरम्मत के लिए नीचे उतारा गया, तब उस पर लिखे विवरण पर लोगों की नजर पड़ी। इसके बाद गांव में चर्चा शुरू हुई और देखते ही देखते तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

सऊदी अरब से लाया गया था पंखा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि गांव निवासी समसुद्दीन का बेटा वाजिद कई वर्षों से सऊदी अरब में काम करता है। बताया जा रहा है कि उसने वहीं से यह पंखा खरीदा था। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान उसने कार्गो सेवा के जरिए यह पंखा अपने घर भेजा था।

बाद में उसके पिता ने यह पंखा गांव के मदरसे को दान कर दिया, जहां तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुलिस ने शुरू की जांच

विशुनपुरा थाना पुलिस ने गांव पहुंचकर पंखे की जांच की है। साथ ही खरीद से जुड़े दस्तावेज और रसीद भी मांगी गई हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सामान किस प्रक्रिया के तहत भारत लाया गया था।

थाना प्रभारी विनय कुमार मिश्र ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

पाकिस्तान से आयात पर हैं सख्त नियम

गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2019 के बाद पाकिस्तान से आने वाले सामान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा वापस ले लिया गया था और आयात शुल्क को 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं।

हालांकि विदेश से व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए सामान को कार्गो या यात्री के जरिए भारत लाने के मामलों में जांच का आधार संबंधित दस्तावेज, खरीद प्रक्रिया और वैध आयात नियम होते हैं।

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