मध्य प्रदेशराज्य

धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज तय स्थान पर होगी जुमे की नमाज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

धार: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष निर्धारित वैकल्पिक स्थान पर जुमे की नमाज अदा करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने का स्थान तय किया है। अदालत के निर्देश के अनुसार, शुक्रवार को जुमे की नमाज भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर अदा की जाएगी। इस स्थान पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर दो घंटे तक नमाज की अनुमति रहेगी।

मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर आया अदालत का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश मुस्लिम पक्ष की उस शिकायत पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रशासन भोजशाला के निकट स्थित वैकल्पिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं दे रहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार किसी भी पक्ष के अधिकारों के टकराव की स्थिति नहीं चाहती और उसकी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना, दोनों ही राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।

प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तय स्थान पर साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक पुलिस बल की तैनाती की गई है।

प्रशासन के अनुसार, शुक्रवार को एएसपी, सीएसपी, डीएसपी और एसडीओपी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में करीब 350 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मोबाइल बाइक टीमें लगातार गश्त करेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

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