बिहारराज्य

पटना मेयर सीता साहू को नगर निगम का नोटिस, बेटों पर भी कार्रवाई; 27 हजार लोगों से मांगा जवाब

पटना: पटना नगर निगम ने मेयर सीता साहू समेत करीब 27 हजार लोगों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। संबंधित लोगों पर आरोप है कि उनके रिहायशी परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी को 19 अगस्त को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तय समय पर जवाब नहीं देने की स्थिति में नगर निगम की ओर से संबंधित परिसर को सील करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सीता साहू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं।

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को लेकर पटना के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है। सूची में शहर के कई बड़े और चर्चित लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन लोगों का सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में प्रभाव है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवासीय परिसरों के गैर-आवासीय इस्तेमाल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका था। उसके अनुपालन में अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में मेयर सीता साहू समेत करीब 27 हजार लोगों को नोटिस दिया गया है।

नोटिस में चिह्नित स्थलों के भू-स्वामी, निर्माता और गैर-आवासीय उपयोगकर्ताओं से निर्धारित तिथि पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बावजूद जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सीता साहू के दोनों बेटों को भी नोटिस

पटना नगर निगम ने मेयर सीता साहू के साथ उनके दोनों बेटों शिशिर कुमार और सुशांत कुमार को भी नोटिस भेजा है। शिशिर कुमार ने कहा है कि संबंधित परिसर का इस्तेमाल आवासीय रूप में ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को इसका जवाब दिया जाएगा। उनका निवास बड़ी पटनदेवी, महाराजगंज इलाके में बताया गया है।

इन इलाकों में भी भेजे गए नोटिस

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कंकड़बाग, मुसल्लहपुर, बाजार समिति, गुलजारबाग, बड़ी पटना देवी गली, दीदारगंज, गुरुगोविंद सिंह पथ, हरमंदिर गली, मारूफगंज, पाटलिपुत्र कॉलोनी, कृष्णापुरी, एसकेपुरी, महाराजगंज, एजी कॉलोनी, आशियाना, विजय नगर, मंदिरी और लोदीपुर समेत कई इलाकों के हाउस होल्ड को नोटिस दिया गया है।

पूर्व की जांच में इन इलाकों में स्थित कुछ आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का आरोप सामने आया था। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

19 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

नगर निगम के मुताबिक, इन मामलों की सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी। नोटिस पाने वाले सभी लोगों को निर्धारित तारीख पर उपस्थित होकर अपना जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने की स्थिति में जुर्माना लगाने या संबंधित परिसर को सील करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों के निर्धारित उपयोग को सुनिश्चित करना, आम लोगों को होने वाली परेशानी को रोकना और नियमानुसार कर का भुगतान सुनिश्चित करना बताया गया है।

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