नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने हाल में कुछ नियमों में बदलाव किया है। एक अहम बदलाव हाफ टिकट पर आरक्षण के नियम में किया गया है। अब 5-12 साल के बच्चों के आरक्षित टिकट के लिए भी पूरा टिकट का किराया चुकाना होगा। इस बदलाव को 21 अप्रैल से लागू कर दिया गया है।
इससे पहले रेलवे में 5-12 साल के बच्चे के आरक्षित टिकट पर आधा किराया देना पड़ता था। अब बच्चे का आधा किराया का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियम में भी बदलाव किया गया है। महिलाओं के लिए स्लीपर में छह, थर्ड एसी में तीन और सेकेंड एसी में तीन सीटें आरक्षित रहेंगी। इसमें सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं। ये आरक्षण केवल गर्भवती महिलाओं अथवा 45 वर्ष या अधिक उम्र की सामान्य महिलाओं को मिलेगा। ये नियम एक अप्रैल से लागू हो चुका है।