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बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज, दिल्ली न्यायालय ने दिया आदेश
मुंबई : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है। याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से अपना पक्ष रखा।
तमाम दलीलों को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।