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बंगाल शिक्षा बोर्ड ने ‘अनियमितता’ की वजह से बर्खास्त शिक्षकों की सूची अदालत को सौंपी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (West Bengal Board of Primary Education) ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उन 268 लोगों की सूची जमा की जिन्हें अदालत के जून के आदेश के बाद शिक्षक पद से बर्खास्त किया गया है। प्राथमिक बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने के बाद 269 लोगों को बर्खास्त किया गया था जिनमें से एक ने बाद में दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अदालत को संतुष्ट किया कि उसे उचित प्रक्रिया से नौकरी मिली है।

उच्चतम न्यायालय ने बाद में उच्च न्यायालय के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी थी और प्रभावित लोगों को अपनी नियुक्ति के बचाव में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने भर्ती में अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का भी आदेश दिया है। इस मामले में डब्ल्यूबीबीपीई के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टचार्य सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई से पूछा कि पहले ही मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और का नाम भी जांच के दौरान सामने आया है? सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि एजेंसी इसका जवाब सात नवंबर तक दे पाएगी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह अब सेवा से बर्खास्त हो चुके उन सभी उम्मीदवारों को अर्जी की प्रति मुहैया कराए जिसमें इन उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि इन लोगों को मामले में पक्षकार बनाने की प्रक्रिया नौ नवंबर तक पूरी कर ली जाए। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस अनियमितता में संलिप्त कथित धनशोधन के मामले की जांच कर रहा है।

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