मध्य प्रदेशराज्य

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर! मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन 31 अगस्त तक, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र छात्र-छात्राएं 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

योजना के प्रभावी संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) मध्यप्रदेश के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित की गई है। इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया संचालित होगी।

स्पर्श पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन

योजना के तहत अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राएं स्वयं स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन आवेदकों ने ऑफलाइन आवेदन जमा किए हैं, उनकी जानकारी भी जिला स्तर पर संयुक्त संचालक अथवा उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है।

जिला स्तर पर होगी जांच और स्वीकृति

ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा। निर्धारित पात्रता और नियमों के आधार पर योग्य आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा, जबकि पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा।

विभाग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच, सत्यापन और स्वीकृति-अस्वीकृति की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।

3 दिसंबर को मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत स्वीकृत विद्यार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सामग्री और सहायता का वितरण विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2026 को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग देना है।

विभाग ने समय पर आवेदन करने की अपील की

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है। साथ ही जिला अधिकारियों को योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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