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अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को चार दिन पुलिस रिमांड में भेजा

नई दिल्ली: अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को चार दिन के रिमांड में भेजा है। जुबैर को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोमवार को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था। उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

बता दें कि, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर जुबैर को अदालत में पेश किया गया था।

चार दिन की रिमांड देते हुए कोर्ट ने कहा, यह मानते हुए कि आरोपी द्वारा ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन / लैपटॉप को उसके बेंगलुरु स्थित आवास से बरामद किया जाना है और वह रिकॉर्ड पर असहयोगी और प्रकटीकरण बयान बना हुआ है, 4 दिन का पीसी रिमांड दिया गया है क्योंकि उसे बेंगलुरु ले जाया जाना है।

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया है।

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