कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए अर्जी की सुनवाई 18 सितंबर को
सुल्तानपुर: वर्ष 2014 में अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान रोड जाम करने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में कवि कुमार विश्वास की ओर से उनके अधिवक्ता ने उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी। स्पेशल जज पीके जयंत ने कुमार विश्वास का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई के 18 सितंबर की तिथि नियत कर दी है। मामला गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कवि कुमार विश्वास को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे। आरोप है कि 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास गौरीगंज कस्बे में रोड शो रोककर भाषण करने लगे थे, इससे रोड जाम हो गया था।
पुलिस ने गौरीगंज थाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रत्याशी कुमार विश्वास समेत छह नामजद व दो सौ अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे रखी है। पिछली पेशी पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल व आरोपी हरिकृष्ण तिवारी, बब्लू तिवारी व राकेश तिवारी की हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार कर कवि कुमार विश्वास व आरोपी अजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
शुक्रवार को कवि कुमार विश्वास की ओर से पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एमपी त्रिपाठी ने अर्जी देकर उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास की याचिका अभी भी विचाराधीन है और कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने से छूट दे रखी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने अर्जी पर सुनवाई करने के बाद मामले में अगली पेशी 18 सितंबर नियत कर दी है।