मध्य प्रदेशराज्य

हाई कोर्ट ने जेपी सीमेंट को जमीन खाली करने का निर्देश दिया

जबलपुर: जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि ग्राम नौवस्ता स्थित जमीन कब्जा मुक्त करा कर आवेदिका को सौपें। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में पटवारी की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी है।

राजकुमारी मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया कि उक्त ग्राम में उसकी कुछ निजी कृषि जमीन है, जिस पर जेपी सीमेंट ने पिछले 20 साल से कब्जा किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने बताया कि अनावेदक जमीन पर मिट्टी डंप करते हैं। याचिकाकर्ता विधवा है और अब उसके पास कृषि भूमि ही जीविकोपार्जन का साधन है। आवेदिका ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट को बताया गया कि पटवारी ने छह दिसंबर, 2021 को मौके पर जाकर जांच की।

पटवारी ने 11 नवंबर, 2021 को तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि उक्त जमीन आवेदिका की है। जांच रिपोर्ट के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं जेपी सीमेंट की ओर से भी अभिवचन दिया गया कि वे आवेदिका की जमीन से मिट्टी और रेत हटा लेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 60 दिन के भीतर कार्रवाई कर याचिकाकर्ता को उसकी जमीन सौंपने के निर्देश दिए।

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